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Stray Dogs पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी खुश, गिनाए ये फायदे

Supreme Court On Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत का यह फैसला प्रगतिशील है।

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Aug 22, 2025
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

Rahul Gandhi on Supreme Court decision: सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को लेकर शुक्रवार नया फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपनी ही बेंच के दो जजों के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी हो गई उनको शेल्टर होम से निकाला जाए। अब इस फैसले का डॉग लवर्स ने स्वागत किया है। शीर्ष कोर्ट के फैसले पर नेताओं के भी बयान सामने आए है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज और वकील नमिता रॉय सहित कई लोगों ने ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

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राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अदालत का यह फैसला प्रगतिशील है। इससे पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच एक संतुलन स्थापित हो सकेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह दृष्टिकोण न केवल करुणा से ओतप्रोत है बल्कि वैज्ञानिक विवेक वाला भी है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मैं आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं क्योंकि यह पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

MCD अपने काम में लाए सुधार : सौरभ भारद्वाज

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अपने काम को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले में एमसीडी की जिम्मेदारी तय की गई है और उन्हें अपने काम को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि समय पर नसबंदी और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाना जरूरी है ताकि लोगों के मन में कुत्तों के प्रति भय कम हो सके। भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी ने इस दिशा में काम नहीं किया, जिसके कारण आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी और इससे समस्याएं उत्पन्न हुईं।

एमसीडी अपने काम में लाए सुधार : सौरभ भारद्वाज

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अपने काम को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले में एमसीडी की जिम्मेदारी तय की गई है और उन्हें अपने काम को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि समय पर नसबंदी और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाना जरूरी है ताकि लोगों के मन में कुत्तों के प्रति भय कम हो सके। भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी ने इस दिशा में काम नहीं किया, जिसके कारण आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी और इससे समस्याएं उत्पन्न हुईं।

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वकील नमिता रॉय ने संतुलित बताया है। वकील रॉय का कहना है कि समस्या का समाधान मौजूद है, बस उसे लागू करने की जरूरत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित फैसले को संतुलित बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाना चाहिए, जिससे उनकी आबादी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

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Updated on:
22 Aug 2025 05:14 pm
Published on:
22 Aug 2025 05:13 pm
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