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कश्मीर में EX CM उमर अब्दुल्ला को हारने वाले राशिद इंजीनियर नहीं ले पाएंगे सांसद पद की शपथ, जानिए कारण

Kashmir : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा जमानत याचिका पर 1 जुलाई तक जवाब देने को कहा है, जिसमें सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है।
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Jun 23, 2024
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दिल्ली की एक अदालत ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद द्वारा दायर अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा जमानत याचिका पर 1 जुलाई तक जवाब देने को कहा है, जिसमें सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है।

संजय सिंह से अलग है राशिद पर आरोप
इस मामले पर हो रही सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि राशिद के खिलाफ लगाए गए आरोप आप नेता संजय सिंह पर लगे आरोपों से अलग हैं, जो दिल्ली आबकारी घोटाले के धन शोधन मामले में आरोपी हैं, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीश ने एनआइए की जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को 24, 25 और 26 जून को शपथ लेनी है।

Updated on:
23 Jun 2024 08:32 am
Published on:
23 Jun 2024 08:31 am