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Rapido पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, लोगों को देना होगा रिफंड

Bike Ride App: राइड कंपनी रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप में CCPA ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ-साथ प्रभावित ग्राहकों को रिफंड देने का आदेश दिया है।

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Aug 21, 2025
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो (Rapido) पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा चलाए गए भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements) के कारण की गई है। रैपिडो ने 'गारंटीड ऑटो' और '5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं' जैसे विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को गुमराह किया, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया।

1,200 से अधिक शिकायतें दर्ज

CCPA के अनुसार, ये विज्ञापन 120 से अधिक शहरों में 548 दिनों तक कई भाषाओं में चलाए गए, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ा। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो को 1,200 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ। नियामक ने पाया कि रैपिडो ने वादा किए गए 50 रुपये कैशबैक के बजाय 'रैपिडो कॉइन्स' दिए, जो केवल सात दिनों के लिए वैलिड थे और सिर्फ बाइक राइड के लिए इस्तेमाल हो सकते थे।

क्या है शिकायतें?

लोगों की शिकायतें थीं कि रैपिडो ने ज्यादा पैसे वसूले, पैसे वापस नहीं किए, ड्राइवरों ने बदतमीजी की, और कैशबैक के वादे पूरे नहीं किए। कुछ मामलों में शिकायतों का समाधान भी नहीं हुआ। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि रैपिडो ने ग्राहकों को गुमराह करने के लिए ऐसी हरकतें कीं, जिनमें सर्विस की विश्वसनीयता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और जरूरी बातें छिपाई गईं।

रिफंड का दिया आदेश

CCPA ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने, प्रभावित ग्राहकों को 50 रुपये का रिफंड देने और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Published on:
21 Aug 2025 12:26 pm
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