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Delhi में अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगी रोक, जानिए क्या है वजह

Section 163 In Delhi: राजधानी Delhi में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है।
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Sep 30, 2024
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Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी।

क्यों की धारा लागू

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। इसलिए पुलिस ने BNS की धारा 163 को लागू कर दिया है। साथ ही पुलिस को भी अलर्ट रहने को कहा है। 

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश में कहा है कि पांच या अधिक अनिधकृत लोगों का एक साथ एकत्रित होना, तलवारें, लाठियां, फायर आर्म्स, बैनर, भाले ले जाना और किसी भी सार्वजनिक जगह पर धरना प्रदर्शन आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।

Updated on:
30 Sept 2024 09:24 pm
Published on:
30 Sept 2024 09:24 pm