राष्ट्रीय

Jharkhand: पब्लिक प्लेस में धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना हुआ पांच गुना महंगा, राष्ट्रपति ने चार साल बाद दी विधेयक को मंजूरी

Fine on Smoking in Public Place in Jharkhand: झारखंड में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा हो गया। इस बारे में वर्ष 2021 में ही झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित हो गया था लेकिन राष्ट्रपति ने अब जाकर मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि नए नियम में कौन-कौन सी बातें शामिल हैं।

2 min read
Jun 11, 2025
झारखंड में पब्लिक प्लेस में सिगरेन पीने और तंबाकू थूकने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। प्रतिनिधि फोटो: IANS

Fine on Smoking in Jharkhand: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले ऐसी हरकतों पर जुर्माने की रकम 200 रुपए तय थी।

विधेयक को चार साल बाद मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब जाकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कहां और कितनी उम्र तक के व्यक्ति पर क्या होगी पाबंदी?

इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

डिब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर रोक

इस विधेय में यह बात भी शामिल है कि डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

हुक्का बार पर प्रतिबंध को झारखंड कैबिनेट दे चुका है मंजूरी

झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

स्रोत: आईएएनएस

Updated on:
11 Jun 2025 05:18 pm
Published on:
11 Jun 2025 04:56 pm
Also Read
View All

अगली खबर