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Swati Maliwal से मारपीट मामले में विभव कुमार को राहत, SC ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट करने के मामले में विभव कुमार (Bibhav Kumar) को जमानत दे दी है।

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Sep 02, 2024

Swati MaliwalAssault Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट करने के मामले में विभव कुमार (Bibhav Kumar) को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को कुछ शर्तों पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई और चार्जशीट दाखिल हो गया है।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी भी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते। यदि औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें। आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विभव की जमानत का विरोध किया।

18 मई को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने विभव कुमार पर सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Updated on:
03 Sept 2024 10:59 am
Published on:
02 Sept 2024 04:51 pm
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