राष्ट्रीय

Supreme Court: करेंसी नोटों, दवाओं के नुस्खों और उपभोक्ता उत्पादों पर ब्रेल लिपि की मांग, नोटिस जारी

Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए दवाओं के नुस्खों, उपभोक्ता उत्पादों और करेंसी नोटों में ब्रेल लिपि (Braille Lipi) में अंकन के निर्देश की मांग की गई थी।

less than 1 minute read
Supreme Court Of India

SC on Braille Lipi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए दवाओं के नुस्खों, उपभोक्ता उत्पादों और करेंसी नोटों में ब्रेल लिपि में अंकन के निर्देश की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता मेधांश सोनी की याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी उपाध्याय ने कहा कि मेडिकल पर्चे, करेंसी नोट और अन्य पैकेजों पर ब्रेल लिपि में अंकन नहीं होने से उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने दलीलें सुनकर नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता ने बताई समस्या

याचिकाकर्ता मेधांश सोनी की याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी उपाध्याय ने कहा कि मेडिकल पर्चे, करेंसी नोट और अन्य पैकेजों पर ब्रेल लिपि में अंकन नहीं होने से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Also Read
View All

अगली खबर