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बिना इजाजत सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट, शेयर, एडिट और मोनेटाइज करने पर रोक लगा दी है। जानिए कोर्ट के नए निर्देश।
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Jul 24, 2026
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Supreme Court (File Photo: ANI)

Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो और ऑडियो के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, शेयर, अपलोड या रीपोस्ट नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने साफ किया है कि रिकॉर्डिंग में एडिटिंग करना या उससे कमाई (मोनेटाइजेशन) करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति नहीं होगा रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम रिकॉर्डिंग का उपयोग करने से पहले संबंधित अदालत की मंजूरी लेना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए सेक्रेटरी जनरल और हाई कोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी अन्य डिजिटल मंच पर अपलोड, शेयर या रीपोस्ट करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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Updated on:
24 Jul 2026 03:12 pm
Published on:
24 Jul 2026 03:05 pm