राष्ट्रीय

‘स्टोर रूम में बुलाकर साड़ी की पिन खोलता और…’ प्रज्वल सेक्स स्केंडल केस में पीड़िता ने बताई आपबीती

Prajwal sex scandal case: सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल मामले में पीडित महिला ने

2 min read

Prajwal sex scandal case: कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल मामले में, पीड़िताओं में से एक ने घटना के बारे में अपनी आपबीती साझा की है। पीड़िता रेवन्ना के घर में रसोइया का काम करती थी। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को एफआईआर में बताया, "छह महिला स्टाफ सदस्यों वाले घर में, जब भी प्रज्वल रेवन्ना घर लौटते थे तो हमें डर सताता था। यहां तक कि पुरुष सहकर्मियों ने भी हमें सावधानी बरतने के लिए आगाह किया था।"

क्या लगाया महिला ने आरोप

महिला का आरोप है कि परेशान पिता-पुत्र अक्सर महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न करते थे। “जब भी (एचडी) रेवन्ना की पत्नी वहां नहीं होती थी, वह महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और फल देते समय उन्हें छूता था। वह साड़ी की पिन निकाल देता था और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था।" पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया।

शिकायतकर्ता ने कहा, "बार-बार कॉल करने के बाद मेरी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।" पीड़िता ने कहा कि कथित अश्लील वीडियो विवाद के बाद उसने शिकायत करने का फैसला किया।

कौन है प्रज्वल रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। हासन निर्वाचन क्षेत्र से सांसद, प्रज्वल दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए हैं और जी पुट्टास्वामी गौड़ा के पोते, कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 33 वर्षीय प्रज्वल हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। प्रज्वल के पिता एचडी देवेगौड़ा होलेनारासीपुरा से विधायक हैं।

महिला आयोग ने क्या कहा

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी द्वारा सरकार को लिखे पत्र के बाद कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए रविवार को एक विशेष जांच दल का गठन किया।

राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी विजय कुमार सिंह करेंगे. डीजी सीआईडी सुमन डी पेन्नेकर और आईपीएस अधिकारी सीमा लाटकर टीम के सदस्य होंगे। यह मामला होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 ए, 354 डी, 506 और 509 के तहत दर्ज किया गया है.

Published on:
01 May 2024 08:42 am
Also Read
View All

अगली खबर