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किसी भी हाल में दफ्तर खाली करो वरना…, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका

Big Blow for Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बना पार्टी कार्यालय अपने बनने के साथ ही विवाद में घिरा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यह पार्टी कार्यालय हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बनाया गया है।

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लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उच्चतम न्यायलय ने सोमवार को आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए 15 जून तक की मोहल्लत दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आप को निर्देश दिया कि वो अपने कार्यालय के लिए दूसरे प्लॉट को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसके लिए कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी यह निर्देश दिया है कि वो पार्टी के आग्रह पर चार हफ्ते के अंदर फैसला ले।

हाई कोर्ट की जमीन पर बना था आप का पार्टी कार्यलाय

बता दें कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बना पार्टी कार्यालय अपने बनने के साथ ही विवाद में घिरा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यह पार्टी कार्यालय हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बनाया गया है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू के जिस प्लॉट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो प्लॉट दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी और जिला कोर्ट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। 'कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कैसे कोई राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। जमीन निश्चित तौर से हाई कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए।'

CJI की पीठ ने सुनाया फैसला

अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील SWA कादरी से कहा था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। इस जमीन को हाई कोर्ट को वापस किया जाना चाहिए। अदालत की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा था, 'हाई कोर्ट इसका किस चीज में इस्तेमाल करेगा? सिर्फ पब्लिक औऱ जनता के लिए....फिर जमीन क्यों हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी? आपको इसे निश्चित तौर से लौटाना होगा।'

Updated on:
04 Mar 2024 05:03 pm
Published on:
04 Mar 2024 05:01 pm
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