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महाराष्ट्रः आंदोलनकारियों और नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करते हुए फैसला लिया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वे मामले वापस लिए जाएंगे। इससे पहले यह सीमा 31 अगस्त 2024 तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह […]

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Jun 24, 2025
सीएम देवेंद्र फडणवीस (Photo- IANS)

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करते हुए फैसला लिया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वे मामले वापस लिए जाएंगे। इससे पहले यह सीमा 31 अगस्त 2024 तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को राहत देगा, जिन पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान मामूली आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामले इस निर्णय के दायरे में नहीं आएंगे और दोषी पाए जाने पर सजा दी जाएगी। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला आम जनता के हित में किए गए आंदोलनों को देखते हुए लिया गया है। इस कदम से राज्य में कई लंबित मामलों को समाप्त किया जा सकेगा।

Published on:
24 Jun 2025 11:28 pm
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