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केवल 26% वाहनों में ही लगा एचएसआरपी, वाहन मालिक उदासीन

परिवहन आयुक्त योगेश ए. एम. ने बताया कि विभाग ने न तो गलती करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है और न ही एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है। अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे।

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Sep 16, 2024

-अदालत की सुनवाई के बाद लेंगे जुर्माना आदि पर फैसला : परिवहन आयुक्त

बेंगलूरु.

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की विस्तारित समयसीमा रविवार को समाप्त हो गई। बावजूद इसके राज्य के करीब दो करोड़ वाहनों में से केवल 26 प्रतिशत में ही एचएसआरपी लगाया गया है। एचएसआरपी HSRP लगाने को लेकर खास प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण समयसीमा को पहले भी कई बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसे विभाग अब समयसीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय में बुधवार को मामले पर सुनवाई होनी है। इसके बाद ही समयसीमा बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। परिवहन विभाग की योजना के अनुसार एचएसआरपी High-Security Registration Plates लगाने की समयसीमा समाप्त होने के अगले दिन से ही

बिना एचएसआरपी वाले वाहन चालकों पर 500 रुपए और बार-बार नियम तोडऩे वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इसे लेकर विभाग असमंजस में हैं। परिवहन आयुक्त योगेश ए. एम. ने बताया कि विभाग ने न तो गलती करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है और न ही एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है। अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court परिवहन विभाग की 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के खिलाफ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रेल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर मूल उपकरण निर्माता और उनके अधिकृत डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगाए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट वाले सभी लाइसेंस प्राप्त नंबर प्लेट निर्माताओं को भी पंजीकरण प्लेट लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। एचएसआरपी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है।

Published on:
16 Sept 2024 08:18 pm
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