
Supreme Court on Farmers’ Distress: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देशभर में किसानों के सामने आ रही नियमित समस्याओं व संकटों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में व्यापक रिपोर्ट मांगी है जिसमें किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के साथ अन्य हितधारकों द्वारा किए गए उपायों व पहलों का जिक्र हो।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने गैर सरकारी संगठन 'सिटीजन्स रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव' की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। इस 2014 की याचिका में गुजरात में किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित मुद्दा उठाया गया था लेकिन 2017 में कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाते हुए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की मांग की और सभी राज्य सरकारों को याचिका में प्रतिवादी बनाया था।
बेंच के आदेश के अनुसार एएसजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया जिसे स्वीकार किया गया। बेंच ने याचिकाकर्ता को अपने सुझाव और देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की गई जानकारी को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति भी दी।