समाचार

छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल कारावास, पीडि़ता की मां ने कर ली थी आत्महत्या

ट्यूशन पढऩे आने वाली छात्रा से दुष्कर्म व वीडियो बनाने का प्रकरण, आरोपी पढ़ाता निजी स्कूल में, वर्ष 2020 का भिरानी थाने का मामला

2 min read
The teacher found guilty of raping a student was sentenced to 20 years imprisonment; the victim's mother had committed suicide

हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने ट्यूशन पढऩे के लिए आने वाली छात्रा से बलात्कार व अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी शिक्षक को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 14 वर्षीय पीडि़ता ने भिरानी थाना पुलिस को एक जून 2020 को बयान दिया था कि वह जुलाई 2019 में राहुल (26) पुत्र मांगेराम निवासी बिराण पीएस भिरानी के पास गणित विषय की ट्यूशन पढऩे जाती थी। आरोपी एक निजी विद्यालय में पढ़ाता था। जबकि पीडि़ता दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। सितम्बर 2019 में आरोपी घर पर ही उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने लगा। घर पर जब कोई नहीं था तो आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली तथा बलात्कार किया। पीडि़ता ने सारी बात अपनी माता को बताई तो उसने आरोपी को वीडियो डिलीट करने को कहा। मगर उसने ऐसा नहीं किया। इससे पीडि़ता की माता मानसिक रूप से परेशान हो गई तथा आत्महत्या कर ली। इसके बाद पीडि़ता ने भिरानी थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 दस्तावेज प्रदर्शित कराए तथा 16 गवाह पेश किए। सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय ने दोषी युवक राहुल को सजा सुनाई।

इन धाराओं में दोषी

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि दोषी राहुल को आईपीसी की धारा 450 में पांच साल, 3/4(द्वितीय) पोक्सो व 376(3) आईपीसी में 20 साल तथा 5 एल/6 व 376(2)(एन) में 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। कुल तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

लाखों रुपए के उपकरण खरीद कर नहीं किया भुगतान, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

हनुमानगढ़. लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उधार खरीद रुपए का भुगतान नहीं करने के आरोप में टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया। एसपी के आदेश पर दर्ज मामले में सौरभ पुत्र कृष्णलाल ने बताया कि वह टाउन में पाŸवनाथ ट्रेडिंग कम्पनी शाखा में प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ऑफर किंग प्रोपराइटर राजेश निकुम्भ ने धोखाधड़ी करने की नियत से ज्यादा मुनाफा देने की बात कहकर उससे 30 लाख 60 हजार रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया। मगर उसने पैसों का भुगतान नहीं किया। उसने कॉल भी रिसीव करना छोड़ दिया। करीब तीन-चार दिन पहले वह कम्पनी के ऑफिस में आया और कहा कि अपनी फर्म बंद कर दी है। अब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है।

Published on:
12 Dec 2024 07:31 pm
Also Read
View All

अगली खबर