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11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा

रायपुर। नवंबर महीने में राज्य में लागू गाइडलाइन दरों के बाद शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को जरूरत के अनुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए थे।
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Feb 17, 2026
11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा
मंत्रालय महानदी भवन (photo Patrika )

रायपुर। अचल संपत्तियों के मूल्यांकन को पारदर्शी और वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप बनाने के लिए 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। ये नई दरें 18 फरवरी से प्रभावी होंगी, जिससे आम नागरिकों को रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा। इन जिलों में राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोंडागांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी व मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शामिल हैं।

बीते वर्ष नवंबर महीने में राज्य में लागू गाइडलाइन दरों के बाद शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को जरूरत के अनुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 जिलों की संशोधित दरों को अनुमोदित किया गया।

महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक नई दरें लागू होने से भूमि एवं संपत्ति पंजीयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बाजार मूल्यों के अनुसार सही मूल्यांकन हो सकेगा और नागरिकों को प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। आम लोग नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

Updated on:
17 Feb 2026 11:24 pm
Published on:
17 Feb 2026 11:24 pm