Highlights: -योगी सरकार के आदेश पर खुलेंगी दुकानें -कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अनुमति -गौतमबुद्ध नगर में भी निर्देश जारी
नोएडा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते योगी सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक शनिवार व रविवार को मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसके चलते हफ्ते में पांच दिन ही बाजार व दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि शनिवार व रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इस सबके बीच यूपी सरकार ने शराब के शौकीनों को राहत दी है।
दरअसल, शासन के निर्देश पर इस बार गौतमबुद्ध नगर भी इस हफ्ते से मिनी लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि जो दुकान कंटेनमेंट जोन में होंगी उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आबकारी विभाग के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक सभी प्रकार की शराब व बीयर की दुकानें खुली रहेंगी।
गौरतलब है कि पिछले दो बार से शराब की दुकानें भी वीकेंड लॉकडाउन में बंद थीं। लेकिन इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर जिले की सभी शराब, बीयर, भांग आदि से संबंधित दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। शासन के फैसले को प्रशासन ने भी लागू करने की अनुमति दे दी है। इसके चलते शनिवार व रविवार को लोग शराब, बीयर खरीद सकेंगे।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक जनपद में भी वीकेंड लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जो इलाके कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं, वहां शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दो दिन लॉकडाउन के दौरान शराब खरीदने के लिए लोगों के घरों से बाहर निकलने पर अभी कमेंट नहीं कर सकता।