पटना

‘DJ पर सख्ती और नागिन डांस’ पर बिहार में ब्रेक? विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान

बिहार विधान परिषद में सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर बिहार में अवैध डीजे वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। बिना अनुमति के डीजे में बदले गए वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे।

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Feb 19, 2026
DJ पर सख्ती और नागिन डांस। फोटो -AI

बिहार में शादी या अन्य आयोजनों में बजने वाले डीजे संगीत और नागिन डांस पर अब सरकार ब्रेक लगाने का फैसला किया है। बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार कुमार ने कहा कि 15 दिनों में पूरे राज्य भर में इस पर रोक लगा दी जाएगी। गाड़ियों में छेड़छाड़ कर उसे डीजे ट्रॉली बनाने और बगैर परमिशन लाउड डीजे बजाने को मंत्री ने गैरकानूनी घोषित करने का विधान परिषद में ऐलान किया है।

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 15 दिनों के अंदर लगेगा ब्रेक

गुरुवार को विधान परिषद सदस्य वंशीधर ब्रजवासी के सवाल पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के परिवहन मंत्री विधान परिषद में प्रश्नोतर काल के दौरान कहा कि 15 दिनों के अंदर राज्य में बिना अनुमति के वाहन पर डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा की बिना अनुमति के एक भी ऐसे डीजे को नहीं चलने देंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शादी- विवाह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा तो नाच-गाना कैसे होगा। फिर सदस्य इस को लेकर भी सदन में ही सवाल उठाएंगे।

तेज आवाज में बजते हैं अश्लील गीत

दरअसल, एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन, इसके निर्माण पर रोक नहीं लगाया गया है। सदन का ध्यान उन्होंने इस ओर दिलाते हुए कहा कि आजकल गाड़ियों की आकृति में गलत तरीके से फेरबदल करके विशाल बना दिया जाता है। फिर उसमें जबरदस्त आवाज के साथ अश्लील गीत बजाए जाते हैं। कई बार इसकी वजह से गोली तक चल जाती है। इसको लेकर हत्या भी हो जाती है। थानों में सैंकड़ों केस दर्ज हैं। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए आगे कहा कि यह बिहार के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गयी है। सरकार जबतक डीजे बनाने पर रोक नहीं लगाएगी तबतक बजाने का काम चलता रहेगा। कई लोगों की तो इसके तेज आवाज की वजह से हार्ट अटैक भी हो जाते हैं।

सभापति के हस्तक्षेप पर परिवहन मंत्री ने कहा कि सदस्यों की चिंता वाजिब है। पदाधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दे दिया गया है। 15 दिनों के अंदर ऐसी गाड़ियों के बनने और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरे राज्य भर में रोक लगाई जाएगी।

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Updated on:
19 Feb 2026 09:47 pm
Published on:
19 Feb 2026 09:46 pm
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