राजनीति

दिल्‍ली हाईकोर्ट: ठुल्‍ला कहने पर सिपाही से क्‍यों माफी नहीं मांग लेते केजरीवाल?

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सभी से माफी मांग रहे हैं तो दिल्‍ली पुलिस से माफी मांगकर इस मसले का भी निकाल लें समाधान।
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Updated: 17 Apr 2018, 10:38 AM IST
kejriwal

नई दिल्‍ली। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली पुलिस को ठुल्‍ला कहने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमा में आज हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सीएम के वकील से सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत अन्य लोगों से माफी मांग सकते हैं तो दिल्‍ली पुलिसकर्मी को ठुल्ला कहने के मामले में उनसे माफी क्यों नहीं मांग सकते। वह ऐसा ही पुलिसकर्मी के मामले में करके क्यों मामले को खत्म नहीं कर लेते। इस पर सीएम के वकील ने कहा कि वह इस संबंध में उनके निर्देश लेने के बाद ही कुछ बता सकते हैं।

सीएम केजरीवाल ने पर की सभी सीमाएं पार
केजरीवाल के वकील की तरफ से सीएम से सलाह लेने की बात करने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले को 29 मई की तारीख तय किया है। इससे पहले आज कोर्ट में केजरीवाल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की याचिका का अपने वकील एनएन राव की तरफ से विरोध करते हुए याची सिपाही ने कहा था कि सीएम केजरीवाल ने ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके सभी सीमाएं पार कर दी है। अब इस मामले में सुलह समाधान का विकल्‍प ही नहीं बचा है।

दिल्‍ली पुलिस को 3 साल पहले कहा था ठुल्‍ला
आपको बता दें कि सिपाही ने 23 जुलाई, 2015 को याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस का अपमान किया है। इस पर अदालत ने गत जुलाई में केजरीवाल से ठुल्ला शब्द की व्याख्या करने के निर्देश दिए थे। पूर्व में केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न होकर गलत कार्यों में लिप्त लोगों के लिए था। इस मामले में ओज सुनवाई हुई और जस्टिस अनु मल्‍होत्रा को माफी मांग लेने का सुझाव दिया।

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