प्रयागराज

जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं।

less than 1 minute read

प्रयागराज. फूलपुर के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इनपर इलाहाबाद शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के षड्यंत्र का आरोप है।


यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया है, अतीक की यह दूसरी जमानत अर्जी थी। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है।याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी व सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा । राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या की गयी थी, गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा था, मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी ।


राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की , जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सी बी आई जांच का आदेश दिया। अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। शुआट नैनी में हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।गाजीपुर जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगी और मारापीटा।सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर अतीक को गुजरात अहमदाबाद जेल में रखा गया है।

BY- Court Corrospondence

Published on:
05 Jul 2019 09:59 pm
Also Read
View All