रायगढ़

CG Rape Case: बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल कैद की सुनाई गई सजा…

CG Rape Case: रायगढ़ जिले में नाबालिग को घर से भगा ले जाने एवं शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आ रहा है।
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Dec 15, 2025
CG Rape Case: बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल कैद की सुनाई गई सजा...(photo-patrika)
CG Rape Case: बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल कैद की सुनाई गई सजा...(photo-patrika)

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग को घर से भगा ले जाने एवं शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आ रहा है। बता दे की कोर्ट के द्वारा आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। पूरा मामला कोतरारोड थाना अंर्तगत ग्राम लिटाईपाली का है, जहां के निवासी विजय जांगडे उर्फ बिज्जू उम्र 24 साल के द्वारा जनवरी 2025 में गांव की ही एक नाबालिग को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।

जहां परिजनों के शिकायत के बाद पुलिस नें आरोपी को 1 महीनें बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पीडिता नें पुलिस को बताया कि आरोपी ने कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाए, पुलिस नें आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सों एक्ट के तहत जेल भेज दिया जहां कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

CG Rape Case: पॉक्सो कानून के तहत बड़ी कार्रवाई

पुलिस को जांच में पता चला की पीड़तिा ग्राम लिटाईपाली में है। ऐसे में पुलिस ने 5 फरवरी को नाबालिग को ग्राम लिटाईपाली से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू (24 साल) को गिरफ्तार किया। पीड़तिा का बयान लेने पर उसने बताया कि शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65 (1) 87 BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 जोड़ते हुए आरोपी विजय जांगड़े को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। जहां इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी का दोष सिद्ध पाया।

Updated on:
15 Dec 2025 01:05 pm
Published on:
15 Dec 2025 01:05 pm