
रायपुर. EPFO Updates: अगर आप निजी सेक्टर में काम करते हैं और EPFO सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। जिसका पता न होने पर उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले ही एक आदेश जारी कर पीएफ खाताधारक को अपने UAN यानी (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अगर आपने अभी तक UAN यानी (Universal Account Number) को आधार से लिंक नहीं किया तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। UAN को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
इस समय सीमा तक UAN को आधार से लिंक नहीं कराने पर कंपनी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन देती है वह रुक सकती है। इतना ही नहीं अगर आप ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो उसमें भी समस्या आ सकती है। ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना काफी आसान है। तो बिल्कुल देरी ना करें और जल्द से जल्द यह काम कर लें।
इन Steps को Follow करके UAN को आधार से लिंक कराएं
- सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट के आधिकारिक पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद Online Services सेक्शन में KYC विकल्प पर जाएं।. इसके बाद जो पेज खुलेगा वहां आप ईपीएफ अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज की लिस्ट देख सकते हैं।
- अगर आप आधार से अपने यूएएन को लिंक करना चाहते हैं तो आधार ऑप्शन को चुने और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सेव पर क्लिक कर लें।
- इसके बाद ईपीएफ पोर्टल पर आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आधार को यूआईडीएआई से वैरिफिकेशन के लिए जाएगा।
- अगर आपका KYC कंप्लीट है और वहां डॉक्यूमेंट सही हैं तो आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा।
- आपको अपने UAN जानकारी के सामने आधार वेरिफाई लिखा हुआ दिखेगा।
- इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन चूंकि अब आखिरी तारीख नजदीक है तो आपको तुरंत ये काम कर लेना चाहिए।