
शराब दुकानों में स्टॉक की कमी (File Photo - Patrika)
Liquor Shops Closed: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के आदेश के मुताबिक, 4 सितंबर को शुष्क दिवस के दौरान छत्तीसगढ़ की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। यानी इस दिन शराब की दुकानों से किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। सिर्फ शराब की फुटकर दुकानों पर ही प्रतिबंध नहीं रहेगा, बल्कि मदिरा बेचने या परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी इस दायरे में आएंगे। रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाता समेत सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना होगा।
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंसी अथवा गैर-लाइसेंसी प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के संबंधित प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू रहेगा। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों में भी इस दिन मदिरा की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन शराब खरीदने या बार में शराब का सेवन करने की योजना बना रहे लोगों को इस प्रतिबंध का ध्यान रखना होगा।
शुष्क दिवस के आदेश के तहत केवल मदिरा की दुकानों को बंद रखने का निर्देश नहीं दिया गया है। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी 4 सितंबर को बंद रहेंगी। इन दुकानों से भी इस अवधि में किसी प्रकार की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
शासन ने शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब का अवैध रूप से भंडारण पाए जाने पर मदिरा जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग की ओर से विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच दलों द्वारा अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान किसी भी तरह की अवैध शराब बिक्री या परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री, परोसने, अवैध परिवहन या संग्रहण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान अवैध मदिरा मिलने पर उसे जब्त करने के साथ संबंधित दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
Updated on:
02 Sept 2026 09:00 pm
Published on:
02 Sept 2026 08:21 pm
