रायपुर

नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने लिया यह फैसला

एनआरडीए से यह प्रस्ताव ग्राम एवं नगर निवेश एवं इसके बाद मंत्रालय भेजी गई। मंत्रालय से भी प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डवनिर्माण के समय पहले से कम जमीन छोडऩी पड़ेगी --छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में आवश्यक --संशोधनलपमेंट (टीओडी) के अंर्तगत वर्ष 2031 तक के मास्टर प्लान में इस प्रस्ताव शामिल किया गया है।

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ATAL NAGAR NAVA RAIPUR

रायपुर.(अजय रघुवंशी) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने के लिए नियमों में परिवर्तन कर दिया है। अब पहले के मुकाबले नवा रायपुर में मकान,दुकान, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, औद्योगिक प्रावधान आदि के निर्माण के समय पहले से कम जमीन छोडऩी पड़ेगी। मतलब अब आवंटितियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन के उपयोग का अधिकार मिलेगा। एनआरडीए ने छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में आवश्यक संशोधन किया है। इस मामले में एनआरडीए ने आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक व अन्य प्रायोजनों को लेकर सूचना जारी कर दिया है, वहीं इस संबंध में 15 दिन के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है।

हजारों आवंटितियों को तत्काल फायदा
एनआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक अलग-अलग सेक्टरों में वर्तमान में 1000 से अधिक आवंटितियों को तत्काल फायदा मिलेगा, जिन्होंने प्लॉट खरीद लिया व निर्माण नहीं करा पाएं हैं। साथ ही आने वाले दिनों जो भी नवा रायपुर में निर्माण करने चाहेंगे, उन्हें पहले से कम जमीन छोडऩी होगी। बिल्डरों के लिए एफएआर भी बढ़ाया गया है। साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी) के अंर्तगत वर्ष 2031 तक के मास्टर प्लान में इस प्रस्ताव शामिल किया गया है।

पुराने प्रोजेक्ट को भी मिल सकेगा फायदा
एनआरडीए से यह प्रस्ताव ग्राम एवं नगर निवेश एवं इसके बाद मंत्रालय भेजी गई। मंत्रालय से भी प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। नवा रायपुर में बसाहट को लेकर जारी कवायद में इस फैसले को अधिकारी बड़ा परिवर्तन बता रहे हैं। इस नियम के बाद आवंटितियों को 2000 वर्गफीट के मकान में आगे और पीछे जमीन छोडऩे की प्रक्रिया में 100 से 250 फीट तक लाभ होगा। पुराने प्रोजेक्ट में भी इस नियम के आधार पर आवंटिती फायदा ले सकेंगे।

IMAGE CREDIT: PATRIKA
Published on:
09 Feb 2022 02:14 am
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