रायपुर

CG Animal: ऊंट के साथ क्रूरता… मेनका गांधी के प्रयास से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, अब होगा इलाज

CG Animal: रायपुर शहर में महासमुंद जिले की कृषि मंडी में एक ऊंट का पैर बुरी तरह से घायल था और उसके साथ क्रूरता की जा रही थी।

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Oct 05, 2024

CG Animal: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में महासमुंद जिले की कृषि मंडी में एक ऊंट का पैर बुरी तरह से घायल था और उसके साथ क्रूरता की जा रही थी। पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया और एनिमल सैंक्चुरी की टीम ने ऊंट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

CG Animal: वाटिका एनिमल सैंक्चुरी की टीम पहुंची मौके पर

मालिक शीतल प्रसाद ऊंट को इलाहाबाद से महासमुंद तक ले आया, हालांकि ऊंट के पैर में गहरी कील गड़ी हुई थी, जिससे गंभीर जख्म हो गए थे। ऊंट को काबू में रखने के लिए उसकी नाक में नकेल डाल दी गई थी, जिससे उसे और ज्यादा पीड़ा हो रही थी। मालिक के पास ऊंट के पंजीकरण से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। पशु अस्पताल से सूचना मिलने के बाद वाटिका एनिमल सैंक्चुरी की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ऊंट का इलाज शुरू किया।

कलेक्टर विनय लनेघ, डेप्युटी डायरेक्टर डॉ. अंजना नायडू, पशु चिकित्सक डॉ. जड़िया और थाना प्रभारी शरद दुबे के सहयोग से ऊंट का सफल रेस्क्यू किया गया। ऊंट को अब एनिमल सैंक्चुरी में रखा गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

पशु क्रूरता कानून क्या कहता है?

भारत में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशुओं के साथ मारपीट या जख्मी करना अपराध है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार, किसी भी जानवर को गंभीर चोट पहुंचाने पर पांच साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।

Updated on:
05 Oct 2024 12:21 pm
Published on:
05 Oct 2024 12:20 pm
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