
रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस में इस वर्ष उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और सूबेदार के पदों पर 36 वर्ष तक की आयु वाले भी भर्ती हो सकते हैं। भर्ती में अधिकतम उम्र की यह सीमा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए होगी। गैर आरक्षित श्रेणी के लोग 31 वर्ष की उम्र तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।
अभी से पहले एसआइ भर्ती में उम्र की अधिकतम सीमा आरक्षित वर्गों के लिए 33 और गैर आरक्षित वर्गों के लिए 28 वर्ष निर्धारित थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2018 की भर्ती के लिए उम्र की अधिकतम सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला हुआ।
मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को लंबाई और सीने की चौड़ाई में भी छूट दी है। इस वर्ग के लिए भर्ती के लिए न्यूनतम लंबाई का मानक 174 सेमी से घटाकर 163 सेमी कर दिया गया है। सीने की चौड़ाई अब 78 सेमी होगी। फुलाने पर यह 83 सेमी होनी चाहिए।
इन वजहों से हुआ निर्णय
गृह विभाग के अफसरों ने बताया, 2011-12 के बाद पुलिस में एसआइ, प्लाटून कमांडर के पदों पर सीधी भर्ती नहीं हुई थी। ऐसे में भर्ती की तैयारी में लगे हजारों युवा उम्र सीमा की शर्तों से बाहर हो रहे थे। युवाओं ने सरकार से उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इसे लेकर गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाया था।
नक्सलियों के सरेंडर करने वाले नए हथियारों पर अनुग्रह राशि तय
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के 12 नए हथियारों के लिए अनुग्रह राशि की दर निर्धारित की है। 2015 के नियम में अभी तक 15 तरह के हथियारों और गोला-बारूद पर अनुग्रह राशि तय थी। नए हथियारों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या 27 हो जाएगी।
ऐसी होगी मुआवजे की दर
हथियार मुआवजा
रॉकेट लांचर 84 एमएम 5 लाख
त्रिर्ची असाल्ट राइफल 3 लाख
इंसास राइफल 1.50 लाख
एक्स 95 एसाल्ट राइफल 1 लाख
एमपी 9 टेक्टिकल 1 लाख
एक्स केलिबर 5. 56 एमएम 60 हजार
यूबीजीएल अटैचमेंट 40 हजार
315 बोर राइफल 30 हजार
ग्लाग पिस्टल 9 एमएम 25 हजार
प्रोजेक्टर 13, 16 2 हजार
मस्कट राइफल 2 हजार
यूबीजीएल सेल 2 हजार