CG News: नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना न तो जनहित में है और न ही शासन या नगर हित में। अधिनियम की धारा 41 के तहत पार्षद को पद से हटाने का भी प्रावधान है।
CG News: नगर पंचायत के वार्ड 7 में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला आया है। मामले में निर्दलीय पार्षद कीर्ति शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने भूखंड क्रमांक 571 पर कब्जा किया है। बताते हैं कि इसकी शिकायत सुशासन तिहार में की गई थी। इसके बाद पंचायत ने पार्षद को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि तीन दिन के भीतर कब्जा खाली करें। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर तय समय में कब्जा नहीं छोड़ा गया, तो प्रशासन खुद कब्जा हटाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी कब्जाधारियों की होगी।
पंचायत ने नोटिस में यह भी कहा है कि भूखंड क्रमांक 686/1 पार्षद के परिवार की सामूहिक भूमि है। इसकी माप 0.0890 हैक्टर है। परिवार ने 2 हैक्टर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह तय सीमा से काफी ज्यादा है।
CG News: नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना न तो जनहित में है और न ही शासन या नगर हित में। अधिनियम की धारा 41 के तहत पार्षद को पद से हटाने का भी प्रावधान है। पार्षद को तीन दिन में साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने कहा गया है। ऐसा न किया तो कानूनी कार्रवाई तय है।