CG News: इस घोटाले में ईडी द्वारा 21 आरोपियों के खिलाफ 25000 से अधिक पेज का मुख्य और तीन पूरक चालान सहित 150 गवाहों के बयान पेश किए जा चुके हैं। ईडी के अधिवक्ता ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा।
CG News: प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में जेल भेजे गए अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की युगल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर सवाल उठाया।
तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं। आजकल बिना सबूत के आरोप लगाने का नया ट्रेंड चल रहा है। न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब ई़डी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सिंह 40 करोड़ की कथित अवैध कमाई से जोड़ने वाले कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में विफल रहे। ईडी के अधिवक्ता ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता तर्क दिया कि उनके पक्षकार अरविंद सिंह को पिछले 10 महीने जेल में रखा गया है। इस घोटाले में ईडी द्वारा 21 आरोपियों के खिलाफ 25000 से अधिक पेज का मुख्य और तीन पूरक चालान सहित 150 गवाहों के बयान पेश किए जा चुके हैं। वहीं, इसकी जांच अब भी चल रही है। प्रकरण में अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी को दी गई जमानत का हवाला दिया।
CG News: ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि अरविंद सिंह सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और उनके वॉट़्सऐप चैट में शराब नीति, आपूर्तिकर्ता बाजार हिस्सेदारी और सरकारी दुकानों के माध्यम से नकली शराब बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति पर चर्चा दिखाई गई थी।
उन्होंने कहा कि दुकान से पैसे गुप्त रूप से निकाले गए, जबकि यह झूठा दिखाया गया कि असली बोतलें बेची गई थीं। घोटाले की रकम अरविंद और विकास अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गई थी, जो दुबई भाग गया था।