CG Rape Case: रायपुर में चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद और 6000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद और 6000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि अभनपुर के पास गांव में रहने वाले किशोरी अपने मामा के घर पर पढ़ने के लिए रहती थी।
CG Rape Case: उनके घर पर अक्सर बड़ी मां का लडका टीवी देखने के लिए आता था। 29 जून 2021 की रात को 10 बजे उसने किशोरी का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पारिवारिक रिश्तों के डर से उसने किसी को घटना जानकारी नहीं दी। दोबारा फिर दुष्कर्म करने का प्रयास करने पर किशोरी के शोरगुल मचाया। परिजनों के जागने पर आरोपी भाग गया।
इसकी शिकायत परिवार वालों ने अभनपुर थाना में कराई। जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरतार किया। वहीं मामले की जांच करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत में केस डायरी पेश की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए।