
CG High Court: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। उन पर 2 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपए गबन का आरोप लगाते हुए विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ऐसे में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। उन पर 2 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपए गबन का आरोप लगाते हुए विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ऐसे में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Published on:
08 Oct 2024 11:22 am
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