रायपुर

CG Rape News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भवती करने के बाद भी नहीं किया विवाह, मिली आजीवन कैद की सजा

CG Rape News: रायपुर में विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कैद और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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Nov 15, 2024

CG Rape News: छत्तीसग्रह के रायपुर में विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कैद और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही पीड़ित की स्थिति को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पुनर्वास के लिए प्रतिकर राशि देने कहा गया है।

CG Rape News: बच्चे को जन्म देने के बाद भी नहीं किया विवाह

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार निवासी युवती नौकरी की तलाश में रायपुर आई थी। लोधीपारा में किराए का मकान लेकर पंडरी कपड़ा मार्केट में काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात सिविल लाइन निवासी आशीष आहूजा (21 साल) से हुई। उसने विवाह करने का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसने विवाह नहीं किया।

इसकी शिकायत युवती ने 28 जून 2022 को सिविल लाइन थाना में कराई, जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 29 जून को गिरतार किया। वहीं, प्रकरण की जांच करने के बाद 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश पंकज कुुमार सिन्हा ने गवाहों के बयान पुलिस की केस डायरी और मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया।

Updated on:
15 Nov 2024 01:05 pm
Published on:
15 Nov 2024 01:04 pm
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