CG News: सीबीआई की एफआईआर ने 35 लोगों के नाम है। इसमें रावतपुरा सरकार महाराज सहित अन्य लोगों के नाम शामिल है। एक अन्य आरोपी के खिलाफ साक्क्ष्य नही मिलने पर नाम हटा दिया गया है।
CG News: रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एसआरआईएमएसआर) को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के आरोप में रविशंकर महाराज उर्फ रावतपुरा महाराज, रावतपुरा संस्थान, रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला सहित 12 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। इसमें अतिन कुंडु, मयूर रावल, राघवन, नायर, अतुल तिवारी, डा मज्जपा, डॉ अशोक शेलके, ए सतीश, डॉ चैत्रा एमएस और के रविचंद्र के नाम शामिल है।
सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में 20000 पन्नों के चालान और 133 पेज की समरी पेश की गई है। इसमें बताया गया है कि रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के लिए रिश्वतखोरी हुई थी। इस प्रकरण में 55 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। बता दें कि सीबीआई की एफआईआर ने 35 लोगों के नाम है। इसमें रावतपुरा सरकार महाराज सहित अन्य लोगों के नाम शामिल है। एक अन्य आरोपी के खिलाफ साक्क्ष्य नही मिलने पर नाम हटा दिया गया है।
सीबीआई ने कोर्ट में रिश्वतखोरी के प्रकरण की पूरा वीडियो फुटेज, आरोपियों के 10 मोबाइल, हार्डडिस्क, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सीडीआर और अन्य दस्तावेज पेश किए हैं। साथ ही मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत और वाट्सऐप चैट का ब्यौरा भी जमा किया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से पूरे मामले में सौदेबाजी हुई। रावतपुरा सरकार की ओर से जिम्मेदारी लोगों और संचालकों द्वारा लेनदेन किया गया। रावतपुरा महाराज द्वारा बातचीत करने सौदेबाजी करने वाले का ब्यौरा दिया गया है।
अनुपस्थिति में चालान
सीबीआई ने पेश किए गए चालान में बताया है कि रिश्वतखोरी के प्रकरण में आरोपी बनाए गए रावतपुरा महाराज, रावतपुरा संस्थान, अतिन कुंडु और रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 आरोपी जेल भेजे गए है। अन्य लोगों की भूमिका का ब्यौरा मिलने के बाद चालान पेश किया गया है। यह घोटाला देशभर में सीबीआई की छापेमारी के बाद खुलासा हुआ है।