सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली पर पटाखों को लेकर ये फैसला लिया।
रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली पर अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सोमवार को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष और आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर हिदायत दी।
बाद में उन्होंने संभाग आयुक्तों, कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र भी जारी किया। प्रमुख सचिव ने परिपत्र में कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न फोड़े जाए। अति संवेदनशील क्षेत्रों अस्पताल, स्कूलों, अदालत, धार्मिक संस्थाओं आदि के कम से कम 100 मी. दूरी तक पटाखें न फोड़े जाये। तय हुआ कि इसके लिए एक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में नहीं फूटेंगे पटाखे
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूर तक पटाखे नहीं बिकेंगे। दरअसल 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी। इसको अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी थी।
उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।