रायपुर

पति करता था शारीरिक प्रताड़ित, बीवी के मना करने पर बोला तलाक…तलाक…तलाक… पति के खिलाफ अपराध दर्ज

दुर्ग जिले में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम -2019 का पहला प्रकरण .

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Nov 16, 2019
पति करता था शारीरिक प्रताड़ित, बीवी के मना करने पर बोला तलाक...तलाक...तलाक... पति के खिलाफ अपराध दर्ज
पति करता था शारीरिक प्रताड़ित, बीवी के मना करने पर बोला तलाक...तलाक...तलाक... पति के खिलाफ अपराध दर्ज

रायपुर . देश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद दुर्ग जिले में पहला मामला शनिवार को महिला थाना सेक्टर-6 में दर्ज हुआ। आरोपी पति रिजवान खान ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तीन बार तलाक....तलाक....तलाक... कहकर संबंध तोड़ लिया था। लिखित डाक पत्र में भी तीन बार तलाक..तलाक..तलाक... लिख भेजा। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम -2019 की धारा 4 के तहत पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आारोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

महिला थाना टीआई योगिता खापर्डे ने बताया कि एक वर्ष पहले आरोपी रिजवान खान (34 वर्ष) ने पीड़िता से शादी की जबकि वह शादीशुदा था और अपनी पहली पत्नी से तलाक भी नहीं लिया था। झांसा देकर पीड़िता से दूसरा निकाह कर लिया। बाद में उससे 50 हजार रुपए नकद और सोने के जेवर की मांग करने लगा। पीड़िता ने जब असमर्थता जताई तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

शिकायत पर महिला पुलिस ने काउंसलिंग के बाद रिजवान के खिलाफ धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। यह मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। इसके बाद रिजवान ने फोन पर तीन बार तलाक बोलकर नाता तोड़ लिया। पीड़िता ने साक्ष्य के तौर पर मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की सीडी और डाक से भेजा वह पत्र पुलिस को सौंपा है जिसमें तीन बार तलाक बोलने का जिक्र है।

वर्जन
रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है। जांच में साक्ष्य की जब्ती की गई है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज था। उसी केस में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम -2019 की धारा 4 को जोड़ा गया है।
प्रज्ञा मेश्राम, एएसपी, आईयूसीएडब्ल्यू

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Published on:
16 Nov 2019 09:05 pm