जिसके बाद आरोपी युवक ने दिनदहाड़े तलवार से युवक को मौत के घाट उतारा दिया।
रायपुर/धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सिरफिरे पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। धमतरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी संतोष साहू (35) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड से भी दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि संतोष साहू की पत्नी पर मृतक ने होली के दिन गुलाल डाल दिया था, जिसके बाद आरोपी युवक ने दिनदहाड़े तलवार से युवक को मौत के घाट उतारा दिया।
तलवार से हमला कर सुला दिया मौत की नींद
यह मामला नगरी ब्लाक के ग्राम सोनामगर भतकापारा का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक बीते साल 20 अक्टूबर 2017 की भतकापारा निवासी बिदेश्वर निषाद (24) होली के दूसरे दिन अपने एक साथी के साथ गांव में घूम रहा था। इस बीच वहां तलवार लेकर संतोष साहू (35) आया और कहा कि मेरी पत्नी पर तुमने क्यों गुलाल डाला? वह जवाब दे पाता इसके पहले ही उस पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
घटना स्थल पर ही युवक की मौत
अचानक हुए इस हमले से बिदेश्वर को सम्हलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए सुखदेव पर भी उसने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके दोनों हाथों में चोट आई थी। पुलिस ने प्रार्थी प्रेमलाल साहू की रिपोर्ट पर धारा 302,307 भादवि एवं 25 व 27 आम्र्स एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी संतोष साहू को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद केश डायरी न्यायालय में पेश की गई, जहां मामले की अंतिम सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।
सजा एक नजर में
न्यायाधीश जगदम्बा राय ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त संतोष साहू पर दोष सिद्ध पाया। इसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सोनी ने पैरवी की।