Finance department Decision : राज्य सरकार ने 29 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। यह रोक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने तक रहेगी।
Finance department Decision : राज्य सरकार ने 29 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। यह रोक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने तक रहेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर सभी विभागों को कहा गया है कि वे 1 मार्च से अपनी सुविधा के अनुसार खरीदी नहीं कर सकेंगे। यह रोक बजट खत्म करने के लिए अनावश्यक खरीदी पर रोक लगाने के लिए जारी किए हैं। यह आदेश राजभवन, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास व सचिवालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेश में वित्त विभाग ने कई मामलों में खरीदी में छूट दी है। इसके अलावा यदि किसी विभाग में खरीदी जरूरी होगी, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। पत्र के मुताबिक केन्द्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के लिए राशि क्रय की जा सकती है।
इसके अलावा निर्माण विभागों संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के बाद आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री की खरीदी पर भी कोई रोक नहीं होगी। जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए खरीदी हो सकेगी। पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन पर भी रोक नहीं रहेगी।