साल 2017 को रानू सेन नाम की एक युवती ने बाजार जा रही नाबालिग सहेली को धोखे से अपने साथ ले गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उससे प्यार करने और शादी करने की बात करने की बात करती थी।
रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवती द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद और 5 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, साल 2017 को रानू सेन नाम की एक युवती ने बाजार जा रही नाबालिग सहेली को धोखे से अपने साथ ले गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उससे प्यार करने और शादी करने की बात करने की बात करती थी।
घटना की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को दी। उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया।
बुधवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पंजाब के एक मामले को नजीर मानते हुए युवती को दोषी मानते हुए से 10 साल कैद और 5 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।