CG News: 116 अधिकारी 1.33 लाख से अधिक मतदाताओं के मामलों की सुनवाई करेंगे, जबकि 5 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
CG News: रायपुर समेत प्रदेशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी है। शनिवार से रायपुर जिले में दावा-आपत्ति की सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। जिले के सभी 1 लाख 33 हजार 053 मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। अब दावा-आपत्ति की सुनवाई होगी।
निर्वाचन आयोजन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में अब तक 5 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा जा चुका है। 3 जनवरी से इन सभी के दावा-आपत्ति की सुनवाई 116 अधिकारी करेंगे, जो कि 22 जनवरी तक चलेगी। सुनवाई और सत्यापन की अवधि 14 फरवरी तक है। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
23 दिसंबर से दावा-आपत्ति करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक हफ्ते के बाद भी अधिकारी दावा-आपत्ति लेने के लिए कई जगह से जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व पार्षद मृत्युंजय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के लिए बीएलओ मतदान केंद्रों में बैठ रहे हैं, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल सुंदर नगर गेट में 6 मतदान केंद्र हैं, वहां पर अभी तक अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं।
जिसके कारण दावा आपत्ति करने, शिफ्टिंग वाले, नाम, फोटो, एड्रेस में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो ऐसे मतदाताओं को अभिमत अधिकारी को ही फॉर्म बांटना है और उनको ही ऐसे फॉर्म को जमा कर अपने अभिमत के साथ आगे अग्रेषित करना है। अभी तक अधिकारी अपनी ड्यूटी से नदारद हैं जिसके कारण हर दिन मतदाताओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
CG News: यदि किसी मतदाता का नाम प्रारुप सूची में नहीं है या फिर त्रुटि पूर्ण है तो अपने क्षेत्र के ईआरओ के पास फॉर्म 6,7,8 के माध्यम से दावा-आपत्ति कर सकते हैं।
आपके पास दस्तावेज जमा करने का नोटिस मिला है तो ईसीआई द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज जिनमें जन्म तारीख और जन्म स्थान प्रमाण होता हो उसे प्रस्तुत करना होगा।
नया मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरें।
प्रवासीय भारतीय नागरिक एनआरआई को नया मतदाता बनाने के लिए फॉर्म 6 क भरें।
मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 7 भरें।
संशोधन, स्थांतरण, नया एपिक कार्ड के लिए फॉर्म 8 भरें।
यदि मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी कर सकता है।