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Voter List 2026: 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस, 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

Voter List 2026: राज्य में 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 14 फरवरी तक सुनवाई होगी और 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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SIR: 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस (photo source- Patrika)

SIR: 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस (photo source- Patrika)

Voter List 2026: राज्य में नो मैपिंग वाले 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिनके मामलों पर 14 फरवरी तक सुनवाई होगी। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ऐसे मतदाता जिनके नामों का मिलान 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है।

Voter List 2026: दावा एवं आपत्ति की अवधि

ऐसे मतदाताओं की संख्या प्रदेश में 6 लाख 40 हजार 145 है। इनमें से 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। 23 दिसम्बर को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।

नियमानुसार नोटिस जारी

ऐसे मतदाता, जिनका एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना पत्र में वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है, अथवा अंतर पाया गया है, उनके संबंध में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/ एईआरओ के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य निर्धारित 13 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

लाखों मतदाताओं को नोटिस जारी

Voter List 2026: 5 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी हो चुका है। राजनीतिक दलों से अपील की है कि साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची का अवलोकन कर सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे तथा अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन में सहयोग प्रदान करें। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा- यशवंत कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी कार्यालय

ध्यान रखने योग्य बातें

  1. ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना गणना पत्र नहीं भरा था या किसी अन्य कारणों से उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाया हो, वे अपना नाम जोडऩे के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए घोषणा पत्र सहित फॉर्म 6 में अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
  2. मतदाता सूची में दर्ज अपने विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए घोषणा पत्र सहित फार्म 8 में आवेदन कर सकते हैं।
  3. प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी नाम के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने या नाम विलोपन के लिए घोषणा पत्र सहित फार्म-7 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  4. राज्य भर में नाम जोडऩे हेतु 19 हजार 113 आवेदन (प्रपत्र-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन के लिए 384 आवेदन (प्रपत्र 07) प्राप्त हुए हैं।
  5. दावा-आपत्ति की सूची ईसीआई के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है।

सुनवाई व सत्यापन 14 फरवरी तक

Voter List 2026: सभी प्राप्त दावा-आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र ईआरओ/ एईआरओ द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निर्णय करते हुए 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।