रकम गायब होने की जानकारी कारोबारी को सुबह हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें प्रशांत रकम चुराते हुए नजर आया। इसकी शिकायत उन्होंने दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल को की।
कारोबारी की कार चेकिंग के दौरान नकदी चुराने वाले सिपाही प्रशांत शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच के बाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग के कारोबारी मयंक गोस्वामी 18 अक्टूबर की रात धमतरी से अपने घर लौट रहे थे। उनकी कार में 10 लाख रुपए थे।
हवाला कारोबार के संदेह में रायपुर से क्राइम ब्रांच की टीम उसका पीछा कर रही थी। टीम में शामिल सिपाही प्रशांत शुक्ला, धनंजय गोस्वामी, प्रमोद वट्टी, अमित, वीरेंद्र भार्गव आदि कारोबारी के घर तक पहुंचे। इसके बाद उनकी कार की तलाशी लेने लगे। इस दौरान प्रशांत ने उनकी कार में रखी रकम में से 2 लाख रुपए निकाल लिए। रकम अपनी जेब में डाल ली। कुछ देर बाद टीम पूछताछ करके वापस चली गई।
रकम गायब होने की जानकारी कारोबारी को सुबह हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें प्रशांत रकम चुराते हुए नजर आया। इसकी शिकायत उन्होंने दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल को की। एसपी अग्रवाल ने पूरे मामले की जांच के बाद रिपोर्ट रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को सौंप दी। इसकी जानकारी होते ही प्रशांत को सस्पेंड कर दिया गया। साथ मामले की जांच कराई गई। जांच में रकम चुराना साबित होने के बाद एसएसपी डॉक्टर सिंह ने उसे बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले भी प्रशांत के खिलाफ कई शिकायतें थीं।
रायपुर. लेनदेन के विवाद में घर घुसकर महिला की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में 12 गवाहों के बयान करवाए गए। अतिरिक्त लोक अभियोजक रितेश कुमार अवस्थी ने बताया कि भिलाई के नेहरू नगर निवासी मोहम्मद सुल्तान (24साल) से प्रेमनगर गुढियारी निवासी मोहम्मद इस्माइल ने रकम उधार ली थी। इसे नहीं लौटाने पर सुल्तान 15 फरवरी 2023 की सुबह 8 बजे बातचीत करने के लिए आया था। इस दौरान इस्माइल की पत्नी इमराना खातून से विवाद होने पर सुल्तान ने चाकू से प्राणघातक हमला किया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर गुढि़यारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच करने के बाद 15 मई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने आजीवन कैद से दंडित किया।