Bilaspur में सहायक शिक्षा अधिकारी (BEO) को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ (Molesting) के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) में शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां सहायक शिक्षा अधिकारी (BEO) पर 11 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का (Molesting) आरोप लगा है। हालांकि पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने बीईओ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट व धारा 354 के तहत अपराध दर्ज कर जांच कर रही है।
दरअसल, यह मामला बिलासपुर के गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुकुल सरकारी आवास में रहने वाले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने 11 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ (molesting) की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग घर के आंगन में सुबह आम उठा रही थी। इस दौरान सहायक शिक्षा अधिकारी ने नाबालिग को आवाज दिया और आम मांगने लगे। नाबालिग ने कुछ आम उठाए और आरोपी सहायक शिक्षा अधिकारी को देने पहुंची।
इस दौरान नाबालिग को देख बीईओ की नीयत बिगड़ गई। बीईओ ने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ (molesting with minor) की नीयत से जोर-जबरदस्ती करने लगा। नाबालिग ने किसी तरह बीईओ के चंगुल अपने आप को छुड़ाया और भाग गई। घर में आकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया।
इसके बाद नाबालिग ने घटना की जानकारी अपनी मां और पिता को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मां और पिता दोनों ही भड़क उठे और पुलिस थाने में बीईओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग के बयान के बाद आरोपी बीईओ को धारा 4-5 पाक्सो एक्ट व 354 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला भारतेन्दु द्विवेदी ने कहा, मामले की शिकायत (molesting with minor girl) के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच चल रही है।
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