राजधानी के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर अब 100 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ संचालित होंगे। रायपुर कलेक्टर कार्यालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया है।
रायपुर. राजधानी के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर अब 100 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ संचालित होंगे। रायपुर कलेक्टर कार्यालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया है। इससे पहले 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने की छूट दी गई थी। जारी नए नियमों के मुताबिक 10 नवंबर से सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खोले जा जाएंगे। संचालन के लिए एक दर्जन शर्तें निर्धारित की गई हैं। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। इसके बिना दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
इंटरवल का टाइम बढ़ाने के निर्देश
जारी गाइडलाइन के मुताबिक इंटरवल का टाइम भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दर्शक आराम से अपनी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ सके। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस ही रखना होगा। साथ ही मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी दर्शकों का थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
-सिनेमाघर/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ को कोविड वेक्सिनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा।
- एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा
- एंट्री-एक्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सेनेटाइजर रखना अनिवार्य
- प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइजर अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य
- मॉस्क पहनकर फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण वाले दर्शकों को प्रवेश नहीं दिया जाए
- सभी व्यक्ति खांसते/छींकते समय टिश्यू पेपर/रूमाल प्रयोग करेंगे।
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मॉस्क/फेस कवर/दास्तानों को डिस्पोज करने की व्यवस्था रखनी होगी
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में पान-गुटखा प्रतिबंधित रहेगा।
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेडिंग को सेनिटाइज करना जरूरी
- कन्टेनमेंट जोन/बफर जोन में सिनेमाहाल की गतिविधियां बंद रहेंगी।
- कर्मचारियों और दर्शकों को फेस कवर/मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स प्रबंधन द्वारा बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाले दर्शक को टिकट नहीं दिया जाएगा।
- प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता करना होगा।
- दर्शकों को खाद्य पदार्थ ऑर्डर करने के लिए सिनेमा एप/क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने की व्यवस्था करना होगा।
- खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए।
- हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए फर्श स्टीकर का उपयोग करने के लिए सिंगल लाइन सिस्टम का पालन किया जाए।
- केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।
- स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य जिला हेल्पलाइनbनंबरों पर रिपोर्ट करना होगा।
- सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स के भीतर एवं परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
- ऑडिटोरियम एवं परिसर में दर्शक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गोल घेरा/सर्कल/निशान बनाया जाएगा।
- सिनेमाघर में आने जाने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाएगा।
- भीड़ से बचने के लिए बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जाएगा।
- एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जावे एवं दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने के लिए व्यवस्था की जाए।
सोशल डिस्टेसिंग के लिए नियम
- परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत् भौतिक दूरी मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो।
- इंटरवल के दौरान लॉबी और वॉशरूम में भीड़ से बचने के प्रयास किया जाएगा।
- इंटरवल का समय ज्यादा रखा जाएगा रखी जाए, जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे समय में आना-जाना कर सकें।
- स्क्रीन पर शो का शुरू करने के समय, इंटरवल और समाप्ति समय मल्टीप्लेक्स में टाइमिंग पूरी तरह से अलग-अलग होनी चाहिए।
- बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये ऑनलाईन एवं अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी।
- टिकटों के बुकिंग के लिए सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्सों पर पर्याप्त संख्या में काउंटर एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी मापदंडों के साथ खोला जाए।
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्सों पर कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिए फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए।
परिसर की स्वच्छता
- सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेशन की जाए।
. बॉक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्रों की नियमित सफाई और सेनिटाइजेशन किया जाए।
बुकिंग और भुगतान
- मल्टीप्लेक्सों पर टिकट की खरीदी खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा करना होगा।
- टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिए, सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्सों पर पर्याप्त संख्या में काउंटर खोलना होगा।