रायपुर

6 करोड़ से अधिक की राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

आयकर विभाग ने 6 करोड़ 49 लाख 49 हजार 963 रुपए बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं करने पर गुुरुवार को राजधानी के शंकर नगर निवासी अरविंद पांडे पिता जनार्दन पा

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Sep 21, 2017

रायपुर. आयकर विभाग ने 6 करोड़ 49 लाख 49 हजार 963 रुपए बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं करने पर गुुरुवार को राजधानी के शंकर नगर निवासी अरविंद पांडे पिता जनार्दन पांडे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह जमीन लोधीपारा चौक और काली माता वार्ड जीवन प्लाजा में स्थित है। आयकर विभाग कर वसूली अधिकारी एमआरसी मनकर ने बताया की अरविंद पांडे ने पिछले काफी समय से बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं की थी। इस राशि के अतिरिक्त ब्याज भी बकाया है। इसकी वसूली करने के लिए अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। विभाग ने इसे लेकर नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि इसके पहले अरविंद पांडे को टैक्स की बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। विभाग अब उनकी संपत्ति को कुर्क कर टैक्स की बकाया राशि की वसूली करेगा।

इधर, राजधानी में जीएसटी की पहली कार्रवाई, भनपुरी में १ करोड़ की सुपारी जब्त
सेंट्रल एक्साइज यानी केंद्रीय जीएसटी विभाग ने बीते दिनों भनपुरी में छापेमारी कार्रवाई करते हुए बिना बिल का २ ट्रक सुपारी जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग ९० लाख से १ करोड़ बताई जा रही है। केंद्रीय जीएसटी विभाग के अधिकरियों ने बताया कि पूछताछ में ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि सुपारी आंध्रप्रदेश से नागपुर ले जाया जा रहा था। बिल नहीं होने से मालिक का पता नहीं चल पाया है, वहीं विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है। जीएसटी लागू होने के बाद राजधानी में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। मुखबिर के सूचना आधार पर टीम में भनपुरी में घेरांबदी करते हुए ट्रक पकड़ा।

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खरीदी पर जीएसटी रिटर्न अनिवार्य

सितंबर-दिसंबर की खरीदी-बिक्री पर कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। राज्य कर आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर से दिसंबर तक की खरीदी-बिक्री पर जीएसटीआर ३बी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह का रिटर्न अगले माह की २० तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न जमा करने पर प्रतिदिन २०० रुपए के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा उन्हें १८ फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी जमा करना होगा। कारोबारियों को संबंधित वृत्त कार्यालयों अथवा जीएसटी सेवा केंद्रों में रिटर्न नि:शुल्क दाखिल करने की सुविधा दी जा रही है। जीएसटी काउंसिल की २१वीं बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक व्यवसायियों के लिए कंपोजिशन स्कीम का विकल्प देने के लिए अंतिम तारीख ३० सितंबर निर्धारित की गई है।

बिलासपुर में हुई थी कार्रवाई

इससे पहले केंद्रीय जीएसटी बिलासपुर सेल ने इसी महीने कर अपवंचन के मामले में कार्रवाई की थी। टैक्स चोरी के मामले में उजाला डिटर्जेंट पर छापेमारी की गई। व्यापार विहार बड़ी पार्किंग स्थित कानपुर सेवा समिति फर्म की दुकान पर अधिकारियों ने दबिश दी थी। टीम ने इसके अलावा फर्म के संचालक के तोरवा धान मंडी स्थित निवास व मोपका मोड़ चिल्हाटी स्थित डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग के ठिकानों में भी पड़ताल की थी।

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Published on:
21 Sept 2017 04:05 pm
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