CG Waqf Board: असदुद्दीन ओवैसी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के उस आदेश को संविधान ने खिलाफ बताया है जिसमें वक्फ बोर्ड ने कहा था कि प्रदेशभर की सभी मस्जिदों की कमेटी..
CG Waqf Board: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के उस आदेश को संविधान ने खिलाफ बताया है जिसमें वक्फ बोर्ड ने कहा था कि प्रदेशभर की सभी मस्जिदों की कमेटी के मुतवल्लियों को जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। इस आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी।
CG Waqf Board: इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि ‘छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है के जुम्माह का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवायें और बोर्ड की इजाज़त के बिना खुतबा ना दें।अब भाजपाई हमें बतायेंगे के दीन क्या है? अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाज़त लेनी होगी? वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई क़ानूनी ताक़त नहीं, अगर होती भी तो भी वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती।
ओवैसी की पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि ‘सबसे पहली बात तो यह मियां कि वक्फ बोर्ड किसी सरकार के सीधे अधीन नहीं होता। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में अभी अधिकतर सदस्य आपकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए ही हैं…। आपसे बड़ा ही कोई दीनी होगा, जो उसके सदर होंगे। दीन और कथित ईमान के बारे में आपसे बोर्ड को सीखने की जरूरत नहीं। तारीख गवाह है कि मस्जिद से दी गयी तकरीरों के कारण अनेक बार फसाद हुए हैं। लोगों के घर-बार उजड़े हैं।’ उन्होंने कहा कि संविधान की दफा 25 की धमकी का उपयोग वे कहीं और करें।