रायपुर

CG News: चुनाव में गाड़ी लगाने वाले मालिकों को मिलेगा किराया, जल्दी करें आवेदन

CG News: वाहन मालिकों को किराया राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 16 अप्रैल तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक-9 में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

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Apr 10, 2026
अपनी गाड़ी का किराया लेते वाहन मालिक (Photo AI)

CG News: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रायपुर द्वारा चुनाव में जिन वाहन मालिकों की गाड़ी ली थी उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 एवं विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान अधिग्रहित किए गए वाहनों के किराया भुगतान को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है।

जिन वाहन मालिकों को वाहनों का किराया नहीं मिला है वे 16 अप्रैल तक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, चुनाव कार्यों के लिए उपयोग में लाई गई स्कूल बसें, यूनिवर्सिटी बसें तथा अन्य छोटे वाहन (जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा आदि) के मालिकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए पहले भी दो बार अवसर दिया जा चुका है।

पहले 30 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वहीं, दूसरी बार 8 अप्रैल 2026 तक आवेदन मांगे गए थे। अब भी जिन वाहन मालिकों को किराया राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 16 अप्रैल तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक-9 में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

ड्राइवर ने की खुदकुशी की कोशिश

रायपुर के माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर में एक ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की। उसे सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर बचा लिया। ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था। गुरुवार को शाम करीब 4 बजे मंडल परिसर में लगे मोबाइल टॉवर में खुदकुशी करने के इरादे से चढ़ने लगा।

इसी दौरान ऑफिस के सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी। गार्ड दौड़कर मौके पर पहुंचा और उन्हें नीचे उतारा। इसके बाद अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। ड्राइवर को समझाकर उनके घर रवाना किया गया है।

40 हजार अनफिट वाहनों को नोटिस

रायपुर की सड़कों पर बिना फिटनेस, बीमा और पीयूसी कराए दौड़ रही 40000 से ज्यादा वाहनों को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। उक्त वाहनों को टोलनाका और विभिन्न स्थानों में लगाए गए 170 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) से ट्रैक किया गया था। साथ ही इन वाहनों को चालान भेजकर 45 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, अधिकांश मालवाहक और कार मालिकों द्वारा चालान जमा नहीं करने पर प्रकरणों को संबंधित जिला न्यायालय में भेजा गया है। 90 दिन के भीतर चालान जमा नहीं करने पर कोर्ट आदेश जारी कर कार्रवाई करेगी।

कोर्ट में प्रकरण भेजा गया

ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को चिन्हांकित कर चालान भेजा गया था। इसे जमा नहीं करने वालों के प्रकरणों को न्यायालय में भेजा गया है। इसके बाद भी चालानी राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डी रविशंकर अपर परिवहन आयुक्त

Updated on:
10 Apr 2026 02:31 pm
Published on:
10 Apr 2026 02:30 pm
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