सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और आवास एवं पर्यावरण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है।
रायपुर. राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और भिलाईनगर जैसे प्रमुख शहरों में दीपावली के सात दिन पहले और उसके सात दिन बाद वायु प्रदूषण और पर्यावरण की स्थिति की मॉनीटरिंग की जाएगी। इसमें निर्धारित मानकों के अलावा वातावरण में एल्युमिनियम, बेरियम और लौह तत्वों की मात्रा का भी आकलन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपावली, क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे फोडऩे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित किया है, जिसका राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से पालन करवाया जाएगा।
पुलिस थाना प्रभारी करेंगे पेट्रोलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए दीपावली और अन्य पर्वों के दौरान पटाखे फोडऩे के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। शीर्ष कोर्ट ने क्रिसमस तथा नए वर्ष के आगमन पर रात 11.55 से 12.30 बजे पटाखा चलाने की अनुमति दी है। बैठक में कहा गया कि दीपावली के समय रात 8 बजे से 10 बजे तक संबंधित इलाकों के थाना प्रभारी अपने-अपने इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए इस पर निगाह रखेंगे। रात 10 बजे के बाद पटाखा फोडऩे वालों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ नगर निगम, स्थानीय निकाय और उस क्षेत्र के थाना प्रभारी के संयुक्त निगरानी दल द्वारा कार्रवाई की जाएगी।