
रायपुर . पटाखों से प्रदूषण मामले में पर्यावरण विभाग दिवाली के सात दिन पहले और सात दिन बाद अलग-अलग शहरों में प्रदूषण की मॉनीटरिंग करेगा। इस मॉनीटरिंग में विभाग अन्य पैमानों के साथ हवा में एल्युमिनियम, बेरियम और आयरन की जानकारी जुटाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिपालन के लिए विभाग ने सभी जिला कलक्टरों, पुिलस अधीक्षकों सहित कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें ऐसे पटाखा निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं, जो कि लीथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग करते हैं। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होने पर दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
यह भी निर्देशित किया गया है कि कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखे ही बनाए व बेचे जाएं, जिससे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। विभिन्न दिशा-निर्देशों पर कार्यवाही के लिए 26 अक्टूबर को बैठक रखी गई है। छग पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जारी परिपत्र में कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
70 वार्ड में 60 दुकानों और गोदामों में जखीरा
दी पावली का पर्व नजदीक है। घनी आबादी बारूद के ढेर पर है। नगर निगम के 70 वार्डों के बीच 60 पटाखा दुकानों और गोदाम फुल हो चुके हैं। राजधानी में बड़ा कारोबार चलने के साथ ही प्रदेश के अनेक जिलों और आसपास के राज्यों में भी यहां बड़ी खेप भेजी जा रही है। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 130 पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी कर दिया है। लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों से दुकानें और गोदाम शहर से कराने में ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जिला प्रशासन के आंकड़े के अनुसार जिले में पटाखा कारोबार के लिए ८८ स्थायी लाइसेंस दिया गया है। इनमें से 60 से 65 लाइसेंसी पटाखा दुकानें और गोदाम बीच शहर में हैं। स्थिति यह है कि शहर के गोलबाजार, फूल चौक बढ़ईपारा, रामसागरपारा, एमजी रोड के अंदर, रामनगर मुख्य मार्ग जैसे घने बाजार के बीच संचालित हैं। जिन्हें शहर से बाहर करने के लिए दावे-पर-दावे तो किए जाते रहे, लेकिन पटाखे का कारोबार पुरानी जगहों पर ही चल रहा है।
हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में लगेगी अस्थायी दुकानें
पहले जिला प्रशासन ने यह तय किया था कि जब तक थोक पटाखा दुकानें शहर के बाहर शिफ्ट नहीं होंगी, तब तक अस्थायी लाइसेंस का नवीनीकरण करने पर रोक लगा दी गई थी। हाइकोर्ट के आदेश के बाद इस बार जिन 130 लोगों को अस्थायी तौर पर लाइसेंस नवीनीकरण किया गया है, उन्हें नगर निगम लाखेनगर स्थित हिन्द स्पोर्टिंग ग्राउंड में दुकानें आवंटित करेगा।
रायपुर के एडीएम डॉ. अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में चल रहे पटाखा कारोबार को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। 130 पटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण कोर्ट के आदेश पर किया गया है। दीवाली पर्व पर सुप्रीम कोर्ट के दो घंटा आतिशबाजी के आदेश का पालन कराया जाएगा।
हादसा न हो, यह दुआ करें
शासन-प्रशासन को किसी अनहोनी की परवाह नहीं है। थोक बाजार शिफ्टिंग का प्लान जोर-शोर से बनाया गया। लेकिन अमल कराने में जिम्मेदारों के हाथ कांप गए। थोक बाजार शहर से बाहर करने के नाम पर केवल गुढि़यारी बाजार ही प्रशासन की सूची में दर्ज हो पाया है। एमजी रोड, बंजारी रोड, राम सागरपारा जैसी जगहों के बाजार गुढि़यारी क्षेत्र के व्यापारियों को आज भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। थोक पटाखा दुकानें और गोदाम रिहायशी इलाकों में ही हैं।