Raipur Municipal Corporation: रायपुर में अवैध बैनर-पोस्टर पर लगाम कसते हुए नगर निगम ने शहर के छह प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित कर दिया है।
Raipur Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अवैध बैनर-पोस्टर पर लगाम कसते हुए नगर निगम ने शहर के छह प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित कर दिया है। इन मार्गों पर अब किसी भी प्रकार के निजी बैनर, पोस्टर या फ्लैक्स लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। केवल शासकीय विज्ञापनों को ही यहां लगाने की अनुमति दी गई है।
महापौर परिषद (MIC) के निर्णय के अनुरूप नगर निगम के नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ते ने इन प्रमुख मार्गों पर नो फ्लैक्स जोन के सूचना बोर्ड लगाकर आमजन और संस्थाओं को आगाह किया है।
नगर निगम द्वारा राजधानी के जिन प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है, उनमें जीई रोड के टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होकर तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल तक, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होकर बिजली ऑफिस चौक तक तथा महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक के मार्ग शामिल हैं।
इन सभी मार्गों पर अब निजी, राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक विज्ञापन लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फ्लैक्स जब्ती, जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और निगम आयुक्त विश्वदीप ने सभी जोन आयुक्तों और नगर निवेश विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन सतत निगरानी करते हुए अभियान चलाकर नो फ्लैक्स जोन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहर को स्वच्छ, सुंदर और ट्रैफिक-मुक्त बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। आने वाले दिनों में अन्य प्रमुख मार्गों को भी नो फ्लैक्स जोन घोषित किया जा सकता है।