कोर्ट ने रायगढ़ में हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सनकी किलर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे ने पहले हत्या की फिर लाश के साथ सेल्फी ली।
रायपुर . सेल्फी के इस दौर में युवा हर एक पल को सेल्फी के साथ कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन क्या ये जूनून इस कदर भी सवार हो सकता है कि हत्या करने के बाद भी सेल्फी ली जाए। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी किलर ने पहले एक शख्स की हत्या की फिर इसके बाद डेड बॉडी के साथ सेल्फी ली। कोर्ट ने हत्या के बाद सेल्फी लेने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, यह घटना पिछले साल 21 मई 2017 रायगढ़ के ढिमरापुर रोड की है। ढिमरापुर श्याम पेट्रोल पंंप के करीब फुटपाथ पर नीलेश जायसवाल नाम का एक सब्जी व्यवसायी दुकान लगाता था। हमेशा की तरह नीलेश बोरी से बने झोपड़ीनुमा दुकान में २१ मई की रात सोने के लिए घर से खाना खाकर गया। इस बीच ढिमरापुर का ही रहने वाला 20 साल का जीवन यादव पिता मोहन यादव, चोरी की नीयत से सब्जी दुकान में घुस गया, जहां चोरी करने के दौरान नीलेश की नींद खुल गई।
नीलेश ने जीवन को पहचान लिया। इससे जीवन घबरा गया और हड़बड़ाकर में उसने नीलेश पर हमला कर दिया। जीवन ने नीलेश पर नारियल काटने वाले धारदार हथियार से कई वार किए। वहीं खून से लथपथ सब्जी दुकानदार नीलेश को छोड़कर भाग गया। इस बीच आरोपी ने खून से सने हाथ के साथ एक सेल्फी भी ली। हत्या के बाद नीलेश ने सेल्फी की फोटो अपने दोस्तों को भी दिखाई। कुछ दिन बाद पुलिस ने जब आरोपी के दोस्तों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ।
भाई को देखा खून से लथपथ
नीलेश को पटलेपाली स्थित सब्जी दुकान भेजने को लेकर उसका बड़ा भाई जब दुकान पर आया, जहां कई बार आवाज देने के बाद भी नीलेश कुछ नहीं बोला। कुछ अनहोनी की आशंका पर बड़े भाई ने जब झोपड़ी के अंदर की लाइट जलाई तो खून से लथपथ नीलेश अद्र्धनग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ था। एेसी हालत में नीलेश को देख बड़ा भाई सदमे में आ गया। उस समय तब नीलेश की सांसें चल रही थी। आनन-फानन में जब नीलेश को अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसकी मौत हो गई।
इधर, पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मामले की सुनवाई करते हुए रायगढ़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे की कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।