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CG Electricity Bill: बिजली बिल समाधान योजना को मिली नई डेडलाइन, BPL और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

Chhattisgarh Electricity Update: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। BPL और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिल और अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा।
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CG Electricity Bill

CG Electricity Bill: बिजली बिल समाधान योजना को मिली नई डेडलाइन(photo-patrika canva create)

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके तहत बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मूल राशि और अधिभार में छूट दी जाएगी। योजना की अवधि बढ़ने से पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने और लंबित प्रकरणों का समाधान कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

CG Bijli Bill Yojana: 31 दिसंबर तक बढ़ी योजना की अवधि

कार्यालयीन आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि पहले 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब संशोधित आदेश जारी कर योजना की अवधि को पुनरीक्षित करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का समाधान करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

मूल राशि और अधिभार में मिलेगी निर्धारित छूट

योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जानी है। इससे लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिलों का निपटारा करने में सुविधा मिल सकती है।

BPL और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ विशेष रूप से बिजली वितरण कंपनी के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना की अवधि बढ़ने से ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया राशि के समाधान के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा।

उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत की उम्मीद

योजना की अवधि बढ़ाए जाने से बिजली बिल से जुड़े लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि और अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है। अब पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर तक योजना का लाभ उठा सकेंगे।