रायपुर

Chhattisgarh elections: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 3 नवंबर से पहले करें आवेदन

Chhattisgarh elections :मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका खत्म होने वाला है। 3 नवंबर से पहले आवेदन करें और जानें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया।
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Updated: 31 Oct 2026, 10:09 AM IST
Chhattisgarh elections 2026
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका (Photo Patrika)

Chhattisgarh elections 2026: नगरीय निकाय चुनाव में वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी वोटर लिस्ट जरूर जांच लें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी है। पहले लगातार बारिश और चक्रवात ‘अर्नब’ के असर से प्रभावित जिलों में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

3 नवंबर तक दावा-आपत्ति

अब पात्र मतदाता 3 नवंबर तक दावा-आपत्ति कर सकेंगे। इनका निराकरण 6 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दिसंबर में जहां नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव होने हैं, वहां के मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मतदाता सूची का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तय स्थानों पर नि:शुल्क किया जा सकता है। आयोग ने युवाओं और पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे सूची में अपना नाम जांच लें। नाम नहीं होने या जानकारी में गलती होने पर तय समय में दावा-आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि मतदान के समय परेशानी न हो।

मतदान से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • वोटर लिस्ट में अपना नाम और विवरण जांचें।
  • नाम दर्ज नहीं है तो 3 नवंबर तक दावा प्रस्तुत करें।
  • नाम या पते में गलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें।
  • किसी अपात्र या गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराएं।
  • दावा-आपत्ति के निराकरण की तारीख 6 नवंबर है।
  • अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
Updated on:
31 Oct 2026, 10:09 AM IST
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